दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

पंजाब : सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण

पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की.

कैप्टन अमरिंदर सिंह
कैप्टन अमरिंदर सिंह

By

Published : Oct 14, 2020, 5:59 PM IST

Updated : Oct 14, 2020, 10:10 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पंजाब की महिलाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मंत्रीपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

खबर से संबंधित जानकारी

उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक समतामूलक समाज बनाने में मदद करेगा.

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को मंजूरी दी, जिसमें बोर्डों और निगमों में समूह ए, बी, सी और डी के पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य सतर्कता आयोग अध्यादेश, 2020 की जगह लेने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी. इसे अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.

विधानसभा का विशेष सत्र
पंजाब सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में कानून बनाने के लिए 19 अक्टूबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में यहां मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में निर्णय लिया गया. सरकार की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार संघीय ढांचे के विरोधी कृषि कानूनों से वैधानिक तरीके से लड़ेग.

कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि केंद्रीय कानूनों केखतरनाक प्रभाव को समाप्त करने के लिए वह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे.

Last Updated : Oct 14, 2020, 10:10 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details