दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

शपथ लेने से पहले ही बसपा सांसद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

सुप्रीम कोर्ट ने नवनिर्वाचित बसपा सांसद की याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल ये याचिका दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर की गई थी.

अतुल राय, बीएसपी सांसद. (सौ. facebook)

By

Published : May 27, 2019, 1:34 PM IST

Updated : May 27, 2019, 1:48 PM IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में सोमवार को नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 23 मई को आम चुनाव के अंत तक गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई थी.

दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे राय ने अपनी याचिका वापस लेना बेहतर समझा.

एक मई को वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में एक कॉलेज की छात्रा ने उत्तर प्रदेश के घोसी से नवनिर्वाचित बसपा सांसद राय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.

पढ़ें:जम्मू-कश्मीर: आतंकी मनसूबों को दी शिकस्त, नष्ट किया IED बॉम्ब

राय के वकील ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह बस आम चुनाव में बसपा नेता को प्रचार करने से रोकने और उन्हें चुनाव में हराने के लिए किया गया.

राय ने लोकसभा चुनावों में अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी हरि नारायण राजभर को 1,22,018 मतों से हराकर घोसी सीट जीती है.

Last Updated : May 27, 2019, 1:48 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details