नई दिल्ली : प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल बंधुओं सहित 18 लोगों को आतंकवाद विरोधी संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है.आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.
संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत तैयार की गई इस सूची में 1999 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण करने वाले अब्दुल रौफ असगर , इब्राहिम अथर और यूसुफ अजहर भी शामिल हैं. इससे पहले, केवल संगठनों को इसके तहत आतंकवादी घोषित किया जाता था.
प्रवक्ता ने कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के प्रति 'कतई बर्दाश्त नहीं' (शून्य सहनशीलता) की अपनी नीति की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी सरकार ने आज यूएपीए के प्रावधानों के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया है. उन्होंने कहा, 'ये लोग सीमा पार से आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में शामिल हैं और देश को अस्थिर करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं.'
इस सूची में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर साजिद मीर भी शामिल है, जो 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है. 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का आरोपी एवं लश्कर कमांडर युसूफ मुज़म्मिल, लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का बहनोई अब्दुर रहमान मक्की भी इस सूची में शामिल है. राजनीतिक मामलों का प्रमुख मक्की संगठन के विदेशी मामलों से जुड़े विभाग के लिए भी काम कर चुका है.
इनके अलावा सूची में इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक रियाज इस्माइल शाहबन्द्री उर्फ रियाज भटकल और उसका भाई मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल भी शामिल है. ये दोनों जर्मन बेकरी (2010), चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर (2010), जामा मस्जिद (2010), शीतलाघाट (2010) और मुंबई (2011) हमले सहित कई आंतकवादी कृत्यों में शामिल रहे हैं.