भोपाल : मध्य प्रदेश में कोरोना की नकली वैक्सीन (Adulterated Corona Vaccine) की सप्लाई हो सकती है. इस तरह का राज्य सरकार को इनपुट मिला है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी. लिहाजा सरकार अब चौकन्नी हो गई है. साथ ही तमाम एजेंसियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सरकार ने मिलावट के खिलाफ कानून को और भी सख्त बनाने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी नकली वैक्सीन सप्लाई करते पकड़ा जाएगा, उसे सीधे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. अभी तक इस कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया गया है. अब मिलावट चाहे दूध में हो, खाद्य सामग्री में हो या फिर किसी तरह की एक्सपायरी डेट की दवाओं की बिक्री हो, ये कानून गंभीर अपराध होंगे.
'लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे'
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को इंटरपोल से जानकारी मिली है कि कोरोना वैक्सीन के साथ छेड़छाड़ कर नकली वैक्सीन की सप्लाई की जा सकती है. लिहाजा तमाम सावधानियों बरतीं जा रहीं हैं. राज्य सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देगी.
'मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई'