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घरेलू हवाई यात्रा के लिए दिशानिर्देश जारी, आरोग्य सेतु एप अनिवार्य

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने घरेलू हवाई यात्रा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. निर्देशानुसार यात्रियों को फ्लाइट से दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा. यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.

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Published : May 21, 2020, 10:55 AM IST

Updated : May 21, 2020, 11:48 AM IST

नई दिल्ली : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने घरेलू हवाई यात्रा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस दिशानिर्देश में आगमन के लिए 19 और प्रस्थान के लिए 36 निर्देश दिए गए हैं. गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को फ्लाइट से दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा. यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.

गाइडलाइन के अनुसार सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु एप के साथ पंजीकृत करना होगा. हालांकि, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य नहीं होगा.

एएआई के दिशानिर्देश.

प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल / हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि यात्रियों ने आरोग्य सेतु एप में अपना पंजीकरण किया है या नहीं.

पढ़ें-उड्डयन मंत्री ने की घोषणा, 25 मई से देशभर में शुरू होंगी विमान सेवाएं

इससे पहले नागिरक उड्डयन मंत्री ने विमान याात्रियों को लेकर कहा था कि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी. शुरू में कुछ प्रतिशत उड़ानों का ही संचालन किया जाएगा. इसके बाद अनुभव के आधार पर उड़ानों की संख्या में वृद्धि की जाएगी.

एएआई के दिशानिर्देश.

उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहा कि विमान में मध्य सीट को खाली रखना व्यावहारिक नहीं है. यदि आप मध्य सीट खाली रखते हैं, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित दूरी का पालन नहीं किया सकता है. यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एयरलाइन टिकट की कीमत में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी.

फूड एवं बिवरेज और रिटेल आउटलेट खुलेंगे. भीड़ जमा न हो, इसके लिए टेक अवे को प्राथमिकता दी जाएगी. पेमेंट डिजिटल होगा.

Last Updated : May 21, 2020, 11:48 AM IST

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