नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केरल के राज्यपाल के सचिव को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर पंजाब के राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर अदालत द्वारा पारित आदेश को देखना चाहिए.
केरल सरकार ने पारित किए गए 8 विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से निष्क्रियता का दावा करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है. इन विधेयकों को राज्य विधानमंडल और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया.
केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दलील दी कि पंजाब मामले में अदालत का फैसला उनके कर्तव्य को कवर करेगा और कहा कि कई विधेयक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सहमति के लिए भेजे गए थे, लेकिन पिछले दो वर्षों से लंबित हैं.
सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, 'चूंकि पंजाब मामले में हमारा आदेश कल रात अपलोड किया गया था, राज्यपाल के सचिव से आदेश देखने को कहें और हमें बताएं कि मंगलवार को आपकी क्या प्रतिक्रिया है.' एजी ने कहा कि हम राज्यपाल से बात करेंगे. वेणुगोपाल ने कहा कि 'सभी मंत्री उनसे मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री कई बार उनसे (राज्यपाल) मिल चुके हैं...' और कहा है कि उनके समक्ष 8 बिल लंबित हैं. संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले को मंगलवार को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया.
20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य के राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं.
पिछली सुनवाई में वेणुगोपाल ने कहा था कि राज्यपालों को यह एहसास नहीं है कि वे विधायिका का हिस्सा हैं और इस मामले में उन्होंने 3 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए हैं. वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और जब वह विधेयक बन जाता है तो दो साल तक उस पर बैठे रहते हैं.
वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में सहायता करने के लिए कहा था और उन्हें दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए गए हैं. शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से मामले में अदालत की सहायता करने को कहा.