नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर लिखे एक आलेख के सिलसिले में दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से शुक्रवार को अंतरिम राहत दी. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किये. शीर्ष अदालत नायर और मंगनाले की ओर से दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें अहमदाबाद अपराध शाखा की ओर से जारी समन को चुनौती दी गई थी.
अपराध शाखा ने उन्हें संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) वेबसाइट पर प्रकाशित उनके लेख के संबंध में पुलिस की प्रारंभिक जांच के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया था. पीठ ने प्रारंभ में दोनों पत्रकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने सीधे शीर्ष अदालत का रुख क्यों किया है?