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अब मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल - Demand to conduct survey of Idgah

मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया है. जिस पर 10 मई यानि मंगलवार को सुनवाई होगी.

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मथुरा के शाही ईदगाह

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Published : May 9, 2022, 8:49 PM IST

मथुराः काशी में ज्ञानवापी परिसर सर्वे कराने का मामला अभी थमा नहीं था कि मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने को लेकर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया है. अधिवक्ता महेंद्र नाथ पांडे ने दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा है कि 'मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर अवैध मस्जिद का निर्माण कराया गया है. कमिश्नर सर्वे होगा तो सच्चाई सबके सामने होगी.' अब इस प्रार्थना पत्र पर 10 मई यानि मंगलवार को सुनवाई होगी.

अधिवक्ता महेंद्र नाथ ने बताया कि काशी में मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जिस तरह कमिश्नर का आर्डर पास किया गया. उसी की तर्ज पर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए. क्योंकि मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण भगवान का गर्भ ग्रह बना हुआ है. मस्जिद परिषद की मीनार पर शंख शेषनाग और कमल की आकृतियां बनी हुई है जो कि हिंदू धर्म की पूजनीय मानी जाती है. अधिवक्ता ने कहा कि इसलिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिस पर सुनवाई 10 मई को है.

10 मई यानि मंगलवार को सुनवाई होगी.

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उल्लेखनीय है कि सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में पिछले कई वर्षों से श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई चल रही है. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पहली याचिका दायर की थी. श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई याचिका में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान (Shri Krishna Janmasthan Seva Sansthan), श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी बोर्ड के नाम शामिल हैं. सभी मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं. वादी और प्रतिवादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अपने दस्तावेज पेश करते हैं. सभी प्रार्थना पत्रों में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अवैध निर्माण जोकि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया, उसे हटाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए हैं.

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