अमरावती :आंध्र प्रदेश HC ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को जमानत दे दी. 31 अक्टूबर को अंतरिम जमानत देने के बाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि पूर्व सीएम पर वाईएसआरसीपी द्वारा लगातार गलत आरोप लगाए जा रहे हैं.
अदालत के निर्देश से पता चलता है कि इस महीने की 28 तारीख को उन्हें राजमुंदरी जेल जाने की जरूरत नहीं है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, याचिकाकर्ता तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालता है और उसे अंतरिम जमानत अवधि के दौरान बयान देने या राय व्यक्त करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने आने से प्रतिबंधित करना उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है.