हैदराबाद: मार्गदर्शी चिटफंड मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स की ओर से जारी हालिया सार्वजनिक नोटिस पर रोक लगाते हुए हस्तक्षेप किया है. नोटिस में ग्राहकों से मार्गदर्शी चिट ग्रुप (Margadarshi Chit Group) को बंद कराने के लिए अपनी आपत्तियां जताने की अपील की गई थी. कोर्ट ने नोटिस के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.
दरअसल चिट्स रजिस्ट्रार ने ग्राहकों से सरकारी वेबसाइट पर चिट समूहों के संबंध में आपत्तियां उठाने को कहा था. इस साल 30 जुलाई को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था. जिसके बाद विभिन्न हितधारकों ने चिंता जताई और मामला हाईकोर्ट में उठाया.