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महिला सेनाधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 11 और अधिकारियों को मिलेगा परमानेंट कमीशन - परमानेंट कमीशन पर सुप्रीम काेर्ट का फैसला

11 और महिला सेना अधिकारियों को 10 दिन के भीतर स्थायी कमीशन मिलेगा. आपकाे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो परमानेंट कमीशन के लिए हकदार होंगी.

11 और महिला सेना अधिकारियों
11 और महिला सेना अधिकारियों

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Published : Nov 12, 2021, 3:01 PM IST

Updated : Nov 12, 2021, 3:21 PM IST

नई दिल्‍ली : सेना में महिला अफसरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. केंद्र 11 महिला अफसरों को भी परमानेंट कमीशन देगा. दस दिनों के भीतर यह परमानेंट कमीशन मिल जाएगा. जो योग्य अफसर हैं और कोर्ट नहीं आईं, उन्हें भी तीन हफ्ते में परमानेंट कमीशन मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया है कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो परमानेंट कमीशन की हकदार होंगी. ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें परमानेंट कमीशन देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है.

ASG संजय जैन ने केंद्र की ओर से यह जानकारी उच्चतम न्यायालय को दी है. उन्होंने बताया कि दस दिनों के भीतर इन महिला अफसरों को स्थायी आयोग दे दिया जाए.

उन्होंने बताया कि कुल 72 महिला अफसरों में से एक ने रिलीज मांगी है. 35 में से 21 याचिकाकर्ताओं को परमानेंट कमीशन दिया जा चुका है, एक पर विचार किया जा रहा है. इसके बाद 14 महिला अफसरों में से तीन मेडिकल तौर पर अनफिट पाई गई हैं. बाकी 11 अफसरों को दस दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा. जिन महिला अफसरों का मामला कोर्ट में नहीं हैं, लेकिन वो योग्य हैं, उनको भी 20 दिनों में परमानेंट कमीशन देने पर विचार किया जाएगा.

इससे पहले, सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की धमकी के बाद केंद्र सरकार के रुख में नरमी आई थी.

सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी थी, 'हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे. सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है.'

पढ़ें :सेना में 39 महिला अधिकारियों को पीसी प्रदान करने का आदेश जारी करे केंद्र : न्यायालय

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Last Updated : Nov 12, 2021, 3:21 PM IST

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