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बेतिया में 15 से 21 तक लॉकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश

बेतिया में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 15 से 21 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है. इस दौरान जिला प्रशासन ने कई नियम जारी किए हैं, जिन्हें लोगों को पालन करना होगा.

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Published : Jul 14, 2020, 1:44 PM IST

पश्चिम चंपारण (बेतिया): जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए 15 से 21 जुलाई तक सभी नगर निकायों और सभी प्रखंड मुख्यालय में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. दूध, फल, सब्जी, दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकाने बंद रहेंगी. बेतिया ,नरकटियागंज, रामनगर, बगहा सभी प्रखंड मुख्यालयों में संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा.

15 से 21 तक लॉकडाउन

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और इसके संक्रमण की चेन को रोकने के लिए बेतिया जिलाधिकारी ने कई आवश्यक कदम उठाएं हैं. इसी कड़ी में 15 जुलाई से 21 जुलाई तक जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों बेतिया, नरकटियागंज, चनपटिया, रामनगर और बगहा सहित सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में संपूर्ण लाॅकडाउन रहेगा. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकायों को इसका अनुपालन सख्ती के साथ कराने का निदेश दिया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा लाॅकडाउन से संबंधित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं.

अधिकारियों को निर्देश

जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन को लाॅकडाउन से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेवासियों द्वारा जिस प्रकार जिला प्रशासन का साथ देते हुए रविवार को सभी दुकान/प्रतिष्ठान को बंद रखा गया, वह अत्यंत ही सराहनीय है. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लागू किये गये लाॅकडाउन का अनुपालन करें.


लॉकडाउन को लेकर निर्देश

1. 15 जुलाई से 21 जुलाई के अवधि में सभी निजी, व्यावसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. दूध, फल, सब्जी, पशु चारा, कृषि उत्पाद आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन संबंधित दुकानदार एवं खरीदार को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा. यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो दुकान को सील करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

2. बैंक, डाकघर, बीमा ऑफिस, एटीएम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और मास्क की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे.

3. पेट्रोल पंप, एलपीजी गोदाम खोलने की अनुमति होगी. इसके साथ ही ई-काॅमर्स सेवाएं भी जारी रहेंगी.

4. रेस्टोरेंट एवं होटलों को होम डिलेवरी की अनुमति होगी.

5. नर्सिंग होम, सर्जिकल आइटम, पैथोलाॅजी सेंटर आदि आवश्यक मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी.

6. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परिसर के अंदर ही सोशल डिस्टेंस एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ कार्य करने की अनुमति होगी.

7. इस अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, बस, एम्बुलेंस, आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहनों (सामान्य रूप से चलने वाले टेम्पू/ई-रिक्शा) के परिचालन पर रोक रहेगी. निजी वाहन का परिचालन अनिवार्य सेवाओं/आपात स्थितियों में ही अनुमान्य होगा.

8. विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के भाग लेने की अनुमति रहेगी. विवाह समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना अनिवार्य रहेगा.

9. इस अवधि में आमजनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.

10. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगे.

11. इस अवधि के लिए सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे. किन्तु कार्यालय में आमजनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

12. ईवीएम, वीवी-पैट, एफएलसी एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य जारी रहेंगे और इन कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी.

13. होटल, बैन्कवेट हाॅल, मैरिज हाॅल, कम्यूनिटी हाॅल या विवाह परिसर में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे.

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