सारणःछपरा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 11 सुमन कुमार दिवाकर ने 22 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में आज सजा सुनायी. 22 साल पुराने हत्या के मामले में पानापुर के चकिया निवासी ब्रह्मा सिंह, सुनील कुंवर, अवधेश कुंवर, साहेब कुंवर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 25-25 हजार अर्थ दंड भी लगाया. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम नारायण प्रसाद एवं उनके सहायक सुशांत शेखर व सूचक की ओर से सतीश कुमार एवं बचाव पक्ष से राजू कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा.
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20 सितंबर 1996 को हुई थी घटना
अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत कुल नौ लोगों की गवाही न्यायालय में करवाई गयी. थाना कांड के सूचक पानापुर थाना के चकिया निवासी मनन सिंह ने अपने फर्द बयान में बताया कि 20 सितंबर 1996 को अपने परिवार वालों के साथ बच्चे के इलाज के लिये जा रहे थे.