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Anand Mohan की रिहाई पर IAS एसोसिएशन की नाराजगी पर बोले पंचायती राज मंत्री- किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं

पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर विवाद जारी है. आईएएस एसोसिएशन की नाराजगी पर पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि नाराज होने की जरूरत नहीं है. बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम की बुधवार को कोर्ट में पेशी के लिए आए थे. न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है.

पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम
पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम

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Published : Apr 26, 2023, 8:05 PM IST

पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम

रोहतास:बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम नेआनंद मोहन की रिहाई मामले में अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है. आईएएस एसोसिएशन के नाराजगी के सवाल पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि किसी को भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं है. न्यायालय के आदेश का सभी को अनुपालन करना चाहिए.

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आनंद मोहन की रिहाई पर मुरारी प्रसाद गौतम का बयान:वहीं प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार के दावेदारी को कांग्रेस द्वारा हरी झंडी दिए जाने पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दावेदारी भविष्य का राजनीतिक मामला है, जिस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है. फिलहाल हम कोर्ट में पेशी के लिए आए हुए थे, जहां एक मामले में न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया है. इस दौरान उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई पर नाराजगी पर प्रतिक्रिया दी.

"माननीय न्यायालय को धन्यवाद है. मुझे पूरा विश्वास था कि माननीय न्यायालय मेरे साथ जरूर न्याय करेगी. न्यायालय में मेरी पूरी आस्था है. आनंद मोहन की रिहाई पर आईएएस एसोसिएशन को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है."- मुरारी प्रसाद गौतम, पंचायती राज मंत्री, बिहार

पंचायती राज मंत्री को कोर्ट ने किया बरी: बता दें कि सड़क दुर्घटना के एक पुराने मामले में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम बुधवार को कोर्ट में पेशी के लिए आए थे. न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है. वर्ष 2005 में मुरारी प्रसाद गौतम के वाहन से सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इसी मामले में 18 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद आज न्यायालय द्वारा इन्हें बरी कर दिया गया. बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को सासाराम के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में बरी किया है. परसथुआ ओपी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर वर्ष 2005 में मुरारी प्रसाद गौतम के गाड़ी से एक दुर्घटना हो गई थी. इस मामले में 18 साल के बाद फैसला आया है.

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