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Rohtas News: रोहतास के दो SHO पर SP की गिरी गाज, पुलिस महकमे में हड़कंप

रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने दो थानेदारों के सस्पेंड कर दिया है. उनकी इस कार्रवाई से जिला पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है. पढ़ें पूरी खबर..

एसपी विनीत कुमार
एसपी विनीत कुमार

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 23, 2023, 11:38 AM IST

रोहतासःबिहार के रोहतास में एक साथ अलग-अलग मामले में दो थानेदार पर निलंबन की कार्यवाही से पुलिस महकमे हड़कंप मचा है. चेनारी के थानाध्यक्ष शंभू कुमार को काले हिरण के हत्या और तस्करी मामले में निलंबित किया गया है तो वहीं बघेला ओपी थानाध्यक्ष नेहा कुमारी शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के मामले में सस्पेंड कर दी गईं. रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने दोनो थानेदारों के निलबंन की पुष्टि की है.

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"सासाराम एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के बाद चेनारी थाने के थानाध्यक्ष शंभू कुमार को निलंबित कर पुलिस केंद्र वापस बुला लिया गया है. वहीं शराब के कांड में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण न्यायालय की रिपोर्ट पर बघेला थाने की थानाध्यक्ष नेहा कुमारी को निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र वापस बुला लिया गया है"-विनीत कुमार एसपी, रोहतास

काला हिरण की हत्या मामले में कार्रवाईःगौरतलब है कि चेनारी थाने के परिसर में लगे स्कॉर्पियो से बीते 17 सितंबर को काला हिरण का सिंग तथा मांस बरामद हुआ था. मामले में थानाध्यक्ष शंभू कुमार पर काला हिरण की हत्या एवं तस्करी मामले में संलिप्तता पाई गई थी. वन विभाग ने वन्य जीव अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था.

इसके बाद वन विभाग की टीम ने थानेदार सहित कर्मियों से थाने परिसर में ही घंटे पूछताछ भी की. पूरे मामले पर शाहाबाद के डीआईजी नवीन चंद्र झा के निर्देश पर रोहतास एसपी के द्वारा जांच करने के बाद निलंबन की कार्यवाही की गई.

महिला सब-इंस्पेक्टर पर गिरी गाजः वहीं, काराकाट थाना की तात्कालिक सब-इंस्पेक्टर नेहा कुमारी के द्वारा न्यायालय में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर एक शराब माफिया सुनील कुमार को लाभ मिल गया और उसे कोर्ट ने धारा- 167 का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी. बता दे कि वर्ष 2020 में काराकाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक पर लदा 10 हज़ार लीटर शराब पकड़ा गया था.

उस मामले में पटना के रहने वाले सुनील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस की उदासीन रवैया के कारण 60 दिन के अंदर जब न्यायालय में पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया.

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