पटना:बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधान अब तक लागू नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से हलफनामा मांगा है. इस संबंध में दायर वेटरन फोरम की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
यह भी पढ़ें-पंचायत चुनाव में EVM के इस्तेमाल पर फंसा पेंच, कोर्ट की शरण में आयोग
राज्य में सरकारी व निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य अस्पतालों के बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्री कराने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 मार्च तक हलफनामा दायर करने की मोहलत दी है.
एक्ट के तहत सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कराया जाना था. इसके साथ ही अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाएं, उपलब्ध चिकित्सक, कर्मचारी, सेवाएं और अन्य जानकारियां सार्वजनिक तौर पर देनी हैं. राज्य सरकार ने इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी.