पटना: पटना हाईकोर्ट में पटना के राजीवनगर और नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले पर राज्य सरकार व बिहार राज्य आवास बोर्ड की अपीलों पर 22 अगस्त 2023 को सुनवाई की जाएगी. इन अपीलों पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी. इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट ने 25 मई 2023 को अतिक्रमण हटाने के मामले पर याचिकाओं को स्वीकृत करते हुए वहां के नागरिकों को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट किया था कि जो भी निर्माण 2018 के पहले बने है. उस पर दीघा लैण्ड सेटलमेंट एक्ट के तहत किया जाना है.
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मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया था: जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल बेंच ने प्रशासन द्वारा नेपालीनगर क्षेत्र में मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया था. साथ ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. जस्टिस संदीप कुमार ने 17 नवंबर 2022 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा था कि जिन लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है. उन्हें पांच पांच लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. कोर्ट ने साफ किया है कि यदि क्षतिपूर्ति की राशि अगर अधिक हो तो उस पर विचार कर देना होगा.
पक्षों को सुनने के बाद निर्णय को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था:पटना कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके मकान 2018 के बाद बना है. उन सभी मामलो में दीघा लैण्ड सेटलमेंट एक्ट के तहत विचार करने का निर्देश दिया गया था. इस मामले पर कोर्ट द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय 17 नवंबर 2022 को सुरक्षित रखा था. जिसे 25 मई 2023 को सुनाया गया था. इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार व बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अपील दायर की है. इस पर अगली सुनवाई 22अगस्त 2023 को होगी.