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नए साल पर गंगा नदी में मोटर बोट पर रोक, डीएम ने दिए निर्देश

नए साल आने कुछ दिन बाकी है. अभी से पटना पुलिस ने अशांति पैदा करने वाले, सामाजिक सद्भाव भंग करने वाले, अफवाह फैलाने वाले और असामाजिक तत्वों को लेकर मुस्तैद है. इन सब पर पटना पुलिस की पैनी नजर रहेगी. वहीं, डीएम कुमार रवि ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की.

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बैठक

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Published : Dec 19, 2020, 1:33 AM IST

पटना:1 जनवरी 2021 के अवसर पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है. पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. अधिकारी द्वारा भीड़-भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहनों की पार्किंग और यातायात की सुचारू व्यवस्था करने का निर्देश ट्रैफिक एसपी को दिया है. 31 दिसंबर 2020 की रात से ही होटलों, क्लबों, मंदिरों, पार्कों के आसपास और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है.

डीएम ने दिए निर्देश

गंगा नदी में मोटर बोट पर प्रतिबंध

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में गंगा नदी और अन्य नदियों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटर बोट के परिचालन पर रोक लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बल के द्वारा नदी गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए अपर समाहर्ता आपदा को निर्देश दिया गया है.

डीएम की बैठक

दो पालियों में हुई दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

वहीं, जिला नियंत्रण कक्ष में भी दो पालियों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. नगर दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को 24x7 घंटे नियंत्रण कक्ष को प्रभावी ढंग से कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 को देर रात तक चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की सघन चेकिंग संबंधित निर्देश दिया गया है.

ये निर्देश थानाध्यक्षों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही वे विधि व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के प्रभार में रहेंगे. अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और नगर पुलिस अधीक्षक इस अवसर पर विधि व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के वरीय प्रभार में रहेंगे.

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