पटना:1 जनवरी 2021 के अवसर पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है. पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. अधिकारी द्वारा भीड़-भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहनों की पार्किंग और यातायात की सुचारू व्यवस्था करने का निर्देश ट्रैफिक एसपी को दिया है. 31 दिसंबर 2020 की रात से ही होटलों, क्लबों, मंदिरों, पार्कों के आसपास और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है.
गंगा नदी में मोटर बोट पर प्रतिबंध
सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में गंगा नदी और अन्य नदियों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटर बोट के परिचालन पर रोक लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बल के द्वारा नदी गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए अपर समाहर्ता आपदा को निर्देश दिया गया है.