दरभंगा: पूरे देश में लागू लॉक डाउन अवधि में 20 अप्रैल से बुनियादी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां संचालित करने आदि के लिए सीमित छूट प्रदान की गई है. इसके लिए निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री गिट्टी, बालू, छड़ आदि के क्रय-विक्रय पर रोक नहीं है.
डीएम ने बैठक में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सुरक्षा मानकों और सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए निर्माण सामग्री की खरीद और बिक्री की जा सकती है. ऐसे सभी कार्य एजेंसी को संबंधित दुकानों, प्रतिष्ठानों और सामग्री की ढ़ुलाई के लिए वाहन पास निर्गत करने के लिए पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है.
निर्माण सामग्री के क्रय-विक्रय पर रोक नहीं
डीएम ने कहा कि लॉक डाउन की वजह से बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग बेरोजगार हो गये हैं. इसलिए सरकार ने ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को सीमित छूट के साथ संचालित करने का आदेश दिया है. सरकार के गाइड लाइन के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन कराने के लिए निर्देश जारी किया गया है. जिसमें सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए कार्य किया जाएगा.