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दरभंगा: अपूर्ण मकानों को पूरा करने का कार्य हुआ शुरू, दिए गए कई निर्देश

दरभंगा में सरकार ने ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को सीमित छूट के साथ संचालित करने का आदेश दिया है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

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Published : Apr 28, 2020, 6:01 PM IST

दरभंगा: पूरे देश में लागू लॉक डाउन अवधि में 20 अप्रैल से बुनियादी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां संचालित करने आदि के लिए सीमित छूट प्रदान की गई है. इसके लिए निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री गिट्टी, बालू, छड़ आदि के क्रय-विक्रय पर रोक नहीं है.

डीएम ने बैठक में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सुरक्षा मानकों और सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए निर्माण सामग्री की खरीद और बिक्री की जा सकती है. ऐसे सभी कार्य एजेंसी को संबंधित दुकानों, प्रतिष्ठानों और सामग्री की ढ़ुलाई के लिए वाहन पास निर्गत करने के लिए पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है.

निर्माण सामग्री के क्रय-विक्रय पर रोक नहीं
डीएम ने कहा कि लॉक डाउन की वजह से बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग बेरोजगार हो गये हैं. इसलिए सरकार ने ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को सीमित छूट के साथ संचालित करने का आदेश दिया है. सरकार के गाइड लाइन के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन कराने के लिए निर्देश जारी किया गया है. जिसमें सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए कार्य किया जाएगा.

जानकारी देते डीएम

वहीं सभी श्रमिकों को फेस मास्क या गमछा से नाक तक चेहरा ढ़कने की अनिवार्यता होगी. कार्य स्थल पर थूकना, तम्बाकू का सेवन वर्जित रहेगा. प्रत्येक कर्मी, श्रमिक खाने-पीने और आने-जाने के दौरान भी सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे. साथ ही कार्य स्थल पर साबुन और पानी की उपलब्धता रहेगी.

तीन श्रमिक से अधिक नहीं करेंगे कार्य
डीएम डॉ. त्यागराजन ने कहा कि फेस मास्क पर आवश्यकतानुसार होने वाला व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रशासनिक मद की जिला में उपलब्ध राशि से किया जाएगा. वैसे लाभार्थी जिन्हें द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि अंतरित की जा चुकी है, उनके आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा.

छत के निर्माण(ढ़लाई) को छोड़कर अन्य स्तरों तक के आवास निर्माण कार्य में लाभुक को छोड़कर दो या तीन श्रमिकों से अधिक को कार्य में नहीं लगाया जायेगा. आवास निर्माण और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जरूरी सामग्री की ढ़ुलाई से संबंधित वाहनों का पास प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा की ओर से निर्गत किया जायेगा.

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