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भागलपुरः हत्या मामले में 45 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 25 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई थी. लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं आने की वजह से देर होता चला गया. घटना के 28 साल तक पोस्टमॉटम रिपोर्ट नहीं आया था.

भागलपुर

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Published : Sep 20, 2019, 8:43 AM IST

भागलपुरः भागलपुर व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को हत्या के मामले में सुवाई करते हुए एडीजे एमपी सिंह ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. मामले में 45 साल बाद फैसला आया है. जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में खेत का पानी बहाने के विवाद में धनंजय चौधरी की 28 अप्रैल 1974 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सनहौला थाने में दर्ज इस मामले में 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.

अभियोजन पक्ष के वकील का बयान

2 अभियुक्त की हो चुकी है मौत
45 साल बाद दोषी करार दिए गए इस मामले में दो अभियुक्तों की मौत हो चुकी है. न्यायालय ने एक को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया. घटना के समय एक आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चलाया गया और चतुरानन चौधरी को मामले में दोषी करार दिया गया है. जिसे सजा सुनाने के लिए 25 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है.

एडीजे एमपी सिंह ने सुनाया फैसला

न्यायालय पर था भरोसा
अभियोजन पक्ष के वकील मोहम्मद रियाज हुसैन ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई थी. लेकिन, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं आने की वजह से विलंब होता चला गया. घटना के 28 साल तक पोस्टमॉटम रिपोर्ट नहीं आयी थी. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के गैर-जिम्मेदाराना रवैया से पीड़ित पक्ष की आस टूटने लगी थी. लेकिन न्यायालय पर उनका पूरा भरोसा था.

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