पटना:बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक हुई. इसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगी. कोरोना काल (Corona Pandemic) को देखते हुए यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा वित्त विभाग के कई एजेंडों पर मुहर लगी है.
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बिहार कैबिनेट ने भोजपुर जिले के बिहिया में NH-84 के चौड़ीकरण के लिए NHAI को नि:शुल्क जमीन का हस्तांतरण किया है. लॉकडाउन के चलते से वाहनों के बकाया (ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी चालित वाहनों के) रोड टैक्स एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से छूट दी गयी है. सभी प्रकार के अनुबंधित वाहन एकमुश्त रोड टैक्स जमा करने और वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाया व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से छूट को स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट की बैठक में बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवाल्विंग फंड सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा निर्धारण एवं अंतरिम मुआवजा भुगतान हो सकेगा. 15 वर्ष से अधिक पुरानों को नष्ट करने के इच्छुक वाहन स्वामियों का निबंधन रद्द कराते हुए कर एवं अर्थदंड में राहत देने के लिए परिवहन विभाग की अधिसूचना 30 जून 2020 द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए दिए गए सर्व क्षमा को पूर्व की शर्तों के अनुरूप अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित की गई है.
मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक और वार्षिक आय की सीमा डेढ़ लाख रुपया को बढ़ाकर ढाई लाख रुपया निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है.