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मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले- इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा 6 फरवरी का दिन, यह देश संविधान से चलेगा ग्रंथों से नहीं - Uttarakhand Politics News

Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है, जो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था. वहीं यूसीसी को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं तो वहीं कांग्रेस यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल दाग रही है. वहीं बीजेपी के नेता यूसीसी के फायदे गिनाते दिख रहे हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 7, 2024, 7:00 AM IST

Updated : Feb 7, 2024, 9:52 AM IST

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यूसीसी को बताया ऐतिहासिक

देहरादून (उत्तराखंड): विधानसभा सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2024 टेबल किए जाने के बाद से ही सत्ताधारी नेताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है, जिसमें ये साहसिक काम को करने का निर्णय लिया. जनसंघ से हमारे जीवन यात्रा राजनीतिक दल के रूप में प्रारंभ होती है. हमारा तब भी यह संकल्प था और अब भी यही संकल्प है. ऐसे में मंगलवार को यूसीसी विधेयक को टेबल कर दिया है.

यूसीसी के गिनाए फायदे:साथ ही कहा कि सभी वर्ग, जाति, धर्म को समान अधिकार के तहत इस दायरे में लाया गया है. इससे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होगा. इसमें सभी बहनों और भाइयों को समान अधिकार मिलेगा. चाहे वो संपत्ति का मामला हो, तलाक का मामला हो या फिर विवाह का मामला हो. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब मैरिज सर्टिफिकेट होगा. ऐसे में जो अनैतिक काम इस दौरान हो रहे थे, उस पर भी लगाम लगेगी. संविधान निर्माता ने उस दौरान कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू होना चाहिए. ऐसे में उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होने जा रहा है.

यूसीसी के लिए साहस नहीं जुटा पाया विपक्ष:साथ ही कहा कि लंबे समय से जो पार्टी सत्ता में थी वो पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण और वोटो की राजनीति के चलते साहस नहीं दिखा पाई. लेकिन भाजपा सरकार ने साहस दिखाया है. ऐसे में 6 फरवरी का दिन इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी और जब यह सदन से पारित होगा तो उसे भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. राज्य में जब ये कानून लागू होगा तो ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां यूसीसी लागू होगा. हालांकि, अन्य राज्य भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं.

कांग्रेस का मतलब लटकाना और झटकाना:विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम खामियां बताते हुए प्रवर समिति को सौंपने की बात कही थी. जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब किसी मुद्दे को लटकाना, भटकना झटकाना ये सब कांग्रेस का हमेशा एक उद्देश्य रहा है. आजादी से लेकर आज तक इस प्रकार के जितने भी मामले आए है उसको लटकाना, भटकना कांग्रेस के स्वभाव में रहा है. इसी वजह से यहां भी इसी प्रकार से कर रहे हैं.

कांग्रेस के पास विजन नहीं:साथ ही कहा कि श्री राम का मंदिर बन रहा था तब भी कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इन्होंने उसको लटकाने के लिए पूरी ताकत लगाई. सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पूरे वकील खड़े किए और उसके बाद जो निर्णय आया वह सबके सामने हैं.कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विकास की नई-नई गाथा लिख रहे हैं साथ ही सनातनी परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं. आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष को जनता नकार देगी. क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं बचा है.

कुरीतियों को दूर करने के लिए यूसीसी:यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक विशेष वर्ग पर किए गए फोकस के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जातीय विषय अलग हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति अलग नहीं है. यह देश संविधान से चलेगा, ग्रंथों से नहीं, इस बिल में विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए ज्यादा प्रावधान किया गया है. चार-चार शादियों का प्रावधान कुरान में नहीं लिखा गया है ऐसे में तमाम मुस्लिम महिलाओं ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत किया है. साथ ही कहा कि तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है.

महिलाओं को मिलेगा न्याय:लिव इन रिलेशन पर किए गए प्रावधान को लेकर तमाम युवा अलग-अलग बात कह रहे हैं, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो अनैतिक कार्य इस वजह से हो रहे थे, उसको रोकने का काम सरकार ने किया है. कम उम्र में और किसी को बहला कर इस तरह का काम करें तो उनके मां-बाप को पता चलना चाहिए की क्या वो जायज है. इस दौरान बच्चा पैदा होने के दौरान उसे नाजायज की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इस कानून में उसे भी संरक्षण दिया गया है. साथ ही इससे जो महिलाएं शोषित होती थी उनको भी न्याय मिलेगा.

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Last Updated : Feb 7, 2024, 9:52 AM IST

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