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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा - MURDER CONVICT LIFE IMPRISONMENT

उधम सिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा (PHOTO- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 23, 2024, 10:54 PM IST

रुद्रपुरःउधमसिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 14 गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 18 मार्च 2021 को मोनिश निवासी राणा फार्म बाजपुर ने बाजपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि राणा फार्म में काम करने वाले विक्की ने किसी बात को लेकर 17मार्च की रात मेरे पिता रफीक के सिर में डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर बाजपुर हॉस्पिटल गए, जहां उनकी स्थिति को देख उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. लेकिन हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पूरे मामले में बाजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया. पुलिस द्वारा डंडे की वैज्ञानिक जांच कराई तो उस पर मृतक के सिर का बाल चिपका हुआ था, जिसकी डीएनए जांच करने पर वह मृतक के साथ मैच हो गया.

इसके बाद आरोपी विक्की के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी की अदालत में मुकदमा चला, जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने 14 गवाह पेश किए. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने विक्की को हत्यारा सिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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