हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

नशा कारोबार मामले में महिला सहित दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, 4-4 साल कठोर कारावास सहित लगाया जुर्माना - SIRMAUR TRAFFICKING CASE

नशा तस्करी मामले में जिला सिरमौर कोर्ट ने महिला सहित दो को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना लगाया.

सिरमौर जिला कोर्ट
सिरमौर जिला कोर्ट (FILE)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 6, 2024, 7:56 PM IST

सिरमौर: हिमाचल के जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने शुक्रवार को नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई. मामला वर्ष 2017 का है. दोनों को आरोपियों नशीली दवाओं के साथ पुलिस ने दबोचा था. इसी मामले में अदालत ने अनुज शर्मा और उसकी महिला दोस्त को दोषी करार देते हुए 4-4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दोनों नशा तस्कर नाहन के निवासी है. कोर्ट ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-29 के तहत 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

मामले की जानकारी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने दी. उन्होंने बताया कि यह मामला 22 नवंबर 2017 का है. पुलिस टीम को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अनुज शर्मा अपनी महिला दोस्त सोनू उर्फ सना के साथ मिलकर नशे का अवैध कारोबार करता है. इस पर पुलिस ने आरोपी अनुज के घर दबिश दी, जहां उसकी दोस्त सोनू उर्फ सना भी मौजूद थी.

इस दौरान पुलिस टीम को घर के एक बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे एक बैग मिला. बैग के अंदर मौजूद एक सफेद रंग के पॉलीथीन से निट्राजेपम टेबलेट के 3 पूरे पत्ते और 2 खाली पत्ते मिले. बैग से कुल 1651 टेबलेट बरामद हुई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दायर किया.

जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 14 गवाह पेश किए गए. अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई.

ये भी पढ़ें:दोस्त ने दोस्त को बिजनेस के नाम पर लगाया 12 लाख का चूना, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

ABOUT THE AUTHOR

...view details