जयपुर. एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों को सशर्त रिहा करने वाले जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती दी है. आरोपियों की एसएलपी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
आरोपियों के अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने बताया कि एसओजी ने हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए और तथ्यों को छिपाकर सीएमएम कोर्ट के रिहाई आदेश पर रोक लगवाई है, जबकि आरोपियों के रिलीज आर्डर जारी हो चुके थे. ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपियों की रिहाई पर गलत तरीके से रोक लगाई है. याचिका में हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने और आरोपी प्रार्थियों को रिहा करने का आग्रह किया है. राज्य सरकार की ओर से मामले में पैरवी एएजी शिवमंगल शर्मा करेंगे.