जयपुर:सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 साल से दो साल बढ़ाकर 62 साल करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2022 के फैसले को सही ठहराने वाले अपने 30 जनवरी 2024 के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए.
मामले से जुडे़ अधिवक्ता नितेश कुमार गर्ग ने बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी भी खारिज कर दी थी. एसएलपी खारिज करने के फैसले के खिलाफ ही राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करके पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करने का अदालत से आग्रह किया था. दरअसल, हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल की थी. इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी.