जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्टेट एंड हेल्थ केयर काउंसिल के चेयरमैन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ, प्रमुख विधि सचिव और डॉ. एसएस यादव से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश सुनीता शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भारत सरकार ने दी नेशनल कमीशन फोर अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशन एक्ट, 2021 पारित किया था. इसमें स्वास्थ्य सेवा की विभिन्न ब्रांच को इस एक्ट के अधीन लाया गया. इसमें मेडिकल लेबोरेट्री, रेडियोग्राफर, ईसीजी, बीपीटी, बर्न फिजियो प्रोफेशन व प्राकृतिक चिकित्सा को भी शामिल किया गया. इस एक्ट के तहत काउंसिल के चेयरमैन पद पर उसी को पात्र माना गया, जिसके पास इन सेवा में 25 साल का कार्य अनुभव व मास्टर की डिग्री हो.