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जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई से इनकार - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

रिकाउंटिंग के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से राजस्थान इनकार कर दिया है. चुनाव परिणाम को रद्द करने और ईवीएम और पोस्टल बैलेट के मतों की गणना पुन: करने के लिए याचिका दायर की गई थी.

रिकाउंटिंग के लिए  याचिका
अनिल चोपड़ा की याचिका पर सुनवाई से इनकार (ETV Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 13, 2024, 8:55 PM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस उमाशंकर व्यास ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव 2024 में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को किसी अन्य एकलपीठ में सूचीबद्ध करने के लिए सीजे के समक्ष भेजा है.

याचिका में कहा गया कि चुनाव परिणाम के लिए की गई मतगणना में काफी अनियमिताएं की गई हैं. ऐसे में चुनाव परिणाम को रद्द कर ईवीएम और पोस्टल बैलेट के मतों की गणना पुन: की जाए. इसके अलावा पूरी मतगणना की प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज भी अदालत मे पेश किए जाएं. याचिका में कहा गया कि उन्हें सिर्फ 1615 मतों से पराजित होना बताया गया. वहीं, जब उन्होंने पोस्टल बैलेट के मतों की पुन: गणना करने को कहा तो उसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, जबकि वास्तव में इनकी संख्या 1615 से काफी ज्यादा थी. यदि उनकी पुन: गणना होती तो वह विजयी हो जाते. इसलिए मतों की पुन: गणना कराई जाए और उन्हें विजयी घोषित किया जाए.

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बता दें कि चुनाव में भाजपा के राव राजेन्द्र सिंह को 6 लाख 17 हजार 877 मत मिले थे, जबकि अनिल चोपड़ा को 6 लाख 16 हजार 262 मत प्राप्त हुए थे. उस समय अनिल चोपड़ा ने पोस्टल बैलेट के मतों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुन: मतगणना की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था. तब चोपड़ा रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर भी बैठ गए थे.

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