नैनीताल:हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अब्दुल मलिक को कोई राहत नहीं दी है. अब मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है.
सरकार ने पेश की आपत्तियां: पूर्व के आदेश पर आज यानी 28 नवंबर को राज्य सरकार ने अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्रों पर आपत्तियां पेश की. आपत्ति में कहा गया कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता है. जिसकी वजह से हिंसा भड़की और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई. आरोपी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उसका जवाब भी कोर्ट में पेश कर दिया गया है. जिस पर खंडपीठ अब आगामी 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
8 फरवरी 2024 भड़की थी हिंसा: दरअसल, इस साल 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सरकारी भूमि पर अवैध नमाज स्थल और मदरसा (अतिक्रमण) हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी. हिंसा के दौरान आगजनी के साथ जमकर पथराव हुआ था. इतना ही नहीं फायरिंग भी हुई थी. जिसके चलते पुलिसकर्मी समेत अधिकारी और पत्रकार घायल हो गए थे. जबकि, कुछ हिंसा के दौरान लोगों की मौत हो गई थी. इस दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा था.