सोनीपत:हरियाणा के सोनीपत में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा व 77 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के भी आदेश दिए गए हैं. जुर्माना न देने पर दोषी को 13 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. वारदात 2023 की है.
2023 की वारदात: पीड़िता के परिजनों ने जुलाई, 2023 में सिटी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया था कि उनकी 16 साल की बेटी 30, जून की रात को घर में सो रही थी. देर रात करीब 2 बजे वह शौच के लिए उठे तो उनकी बेटी घर पर नहीं थी. उन्होंने शक जताया था कि उनकी बेटी को सोनीपत शहर में रह रहा रोहित बहला कर ले गया है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया.