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सोनीपत कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दिया दोषी करार, 20 साल कैद व जुर्माना भरने की सुनाई सजा - MINOR RAPIST PUNISHED

सोनीपत में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया. साथ ही कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई

Minor rapist punished sonipat court
Minor rapist punished sonipat court (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 7, 2024, 1:30 PM IST

सोनीपत:हरियाणा के सोनीपत में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा व 77 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के भी आदेश दिए गए हैं. जुर्माना न देने पर दोषी को 13 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. वारदात 2023 की है.

2023 की वारदात: पीड़िता के परिजनों ने जुलाई, 2023 में सिटी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया था कि उनकी 16 साल की बेटी 30, जून की रात को घर में सो रही थी. देर रात करीब 2 बजे वह शौच के लिए उठे तो उनकी बेटी घर पर नहीं थी. उन्होंने शक जताया था कि उनकी बेटी को सोनीपत शहर में रह रहा रोहित बहला कर ले गया है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया.

पुलिस ने की मामले की जांच: पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई और 5 जुलाई, 2023 को किशोरी को बरामद कर लिया था. उसके बयान दर्ज कराए गए थे. लड़की से दुष्कर्म किए जाने का पता भी लगा था. जिस पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई थी. आरोपी रोहित को 6 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट में पेश कर दोषी को 20 साल कैद व अलग-अलग धाराओं में 77 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

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