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अब न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया होंगे हिमाचल हाईकोर्ट के सीजे, न्यायमूर्ति राजीव शकधर की सिफारिश निरस्त - Himachal High Court CJ

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 16 hours ago

CJ of Himachal High Court: अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया होंगे. जो कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं. जबकि न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की सिफारिश को निरस्त कर दिया गया है.

Himachal HC CJ Justice GS Sandhawalia
हिमाचल हाईकोर्ट के सीजे होंगे न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया (ETV Bharat)

शिमला: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे. इससे पूर्व न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी. इस सिफारिश को अब निरस्त किया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया के नाम की सिफारिश की है. कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है.

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को वर्ष 2011 में 30 सितंबर को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इस समय हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हैं. न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव का स्थानांतरण हुआ है. उनके स्थान पर नया सीजे नियुक्त होना है. इसके लिए पहले न्यायमूर्ति राजीव शकधर के नाम की सिफारिश हुई थी. न्यायमूर्ति राजीव शकधर इसी साल 18 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसी साल 11 जुलाई को राजीव शकधर के नाम की सिफारिश हिमाचल हाईकोर्ट के सीजे के तौर पर की थी. उस सिफारिश को अब निरस्त किया गया है.

अब नई सिफारिश के अनुसार न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को नियुक्त करने की बात कही गई है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से ये सिफारिश की है कि न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति राजीव शकधर की रिटायरमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए. यहां बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एमएस रामचन्द्र राव ने मई 2023 में कार्यभार संभाला था. पिछली सिफारिश के तहत उन्हें झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात कही गई थी. तब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के सात राज्यों में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी.

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