liquor in train rules: इंडियन रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. यहां हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन के सहारे अपने मंजिल तक पहुंचते हैं. अब करोड़ों लोग अगर इसमें ट्रैवल करते हैं तो इसे सही ढ़ंग से चलाने के लिए नियम-कायदे भी बनाए गए हैं, जिनका पालन लोगों को करना पड़ता है. ट्रेन में सफर के दौरान में आप कौन-कौन सा सामान लेकर जा सकते हैं और कौन सा सामान नहीं ले जा सकते हैं. इसके लिए भी रूल बनाए गए हैं. ट्रेन में शराब को साथ रखकर ले जा सकते हैं या नहीं. इसके लिए क्या कोई नियम हैं.
ज्यादातर लोग ट्रेन की यात्रा को एन्जॉय भी करते हैं. आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोग ट्रैवल के दौरान कोल्ड ड्रिंक की आड़ में शराब पीते हैं. हालांकि इसको लेकर रेलवे ने कई नियम बना रखे हैं. लोगों के बीच शराब लेकर ट्रेन में सफर करने की बात पर कन्फ्यूजन रहता है. तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं या नहीं? इसको लेकर रेलवे का नियम क्या है और आप अपने साथ कितनी मात्रा में शराब ले जा सकते हैं. इसको लेकर क्या कहता है रेलवे का कानून?
कितनी शराब लेकर कर सकते हैं सफर?
ट्रेन में सफर के दौरान कई व्यक्ति नियमों को ताक पर रखकर यात्रा करते हैं. रेलवे में शराब लेकर जाने के नियम को लेकर काफी कन्फ्यूजन है. कई रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि आप परमिशन लेकर दो बोतल शराब के साथ ट्रैवल कर सकते हैं. साथ ही कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शराब ले जाना तो दूर पीकर भी आप यात्रा नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर आपको जुर्माना के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है.
प्रतिबंधित राज्यों में शराब को लेकर नियम
सफर के दौरान रेल में शराब लेकर जाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने सभी प्रदेशों को यह छूट दी है कि वह शराब को लेकर अपने नियम कायदे बनाएं. इसीलिए हर प्रदेश अपनी सीमा में शराब की बिक्री से लेकर उसके सेवन तक के कानूनों का निर्माण कर सकता है. देश में कई ऐसे प्रदेश हैं, जहां की सरकारों ने शराब पीने पर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हर तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है. इसी वजह से शराब को किसी भी तरीके से ट्रेन सहित अन्य परिवहन सुविधाओं के जरिए इन प्रदेशों में नहीं लाया जा सकता. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रेल से यात्रा करके शराब प्रतिबंधित राज्यों में शराब लाता है, तो वहां उसे राज्य के कानूनों के अनुसार जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है.
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