शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुई भर्तियों पर उठ रहे सवालों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विधानसभा में नियमों के तहत ही भर्तियां हुई है. जो नियम पहले बने हैं, उन्हीं के तहत इन भर्तियों को पूरा किया गया है.
हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, "पूर्व में भाजपा की सरकार में राजीव बिंदल और विपिन सिंह परमार के विधानसभा अध्यक्ष रहते भी भर्तियां हुई थी और उन्हीं नियमों के तहत इस बार भी भर्ती हुई है. किसी भी तरह का कोई नया नियम इन भर्तियों के लिए नहीं बनाया गया है".
विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया (ETV Bharat) वहीं, स्पीकर ने कहा कि 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर ली है. सत्र से पहले सुरक्षा, सर्वदलीय बैठक जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी.
कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा 10 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक बजट सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित किया जाएगा. इस सत्र में कुल 16 बैठकें आयोजित की जाएगी. राज्यपाल की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. बजट सत्र 10 मार्च को अपराह्न 2:00 बजे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आरंभ होगा.
पठानिया ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही माननीय सदस्य अब अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं. 11 मार्च को शोकोदगार होंगे. जबकि 17 मार्च को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सदन में प्रस्तुत करेंगे.
स्पीकर ने कहा कि 11 मार्च को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा आरम्भ होगी, जो 12 व 13 मार्च को भी जारी रहेगी और 13 मार्च को ही चर्चा के बाद इसका पारण होगा. 14 मार्च को होली के उपलक्ष्य पर अवकाश रहेगा. 18 से 20 मार्च तक बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 पर सामान्य चर्चा की जाएगी और 21 मार्च को चर्चा का समापन होगा.
पठानिया ने कहा कि 22 मार्च तथा 27 मार्च के दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं. 24 मार्च से 26 मार्च तक बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 की मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा. जबकि 26 मार्च 2025 को मांगों पर चर्चा एवं मतदान तथा विनियोग विधेयक पुनर्स्थापना विचार विमर्श एवं पारण किया जाएगा.
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