शिमला: चिट्टे के साथ पकड़े गए एक आरोपी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई जाएगी. जानकारी के मुताबिक यह मामला 08 सितंबर 2019 का है. पुलिस रात के करीब साढ़े 12 बजे गश्त पर पुराने बस स्टैंड से कृष्णा नगर की तरफ जा रही थी. उसी समय राजवीला होटल की तरफ से आ रहे लड़के से पूछताछ की. इस दौरान उसने अपना नाम प्रज्जवल शर्मा और उम्र 22 वर्ष बताया. साथ ही खुद को शिमला जिला स्थित कुमारसैन के मशोकरी गांव का निवासी बताया.
प्रज्जवल शर्मा ने अपनी पीठ पर बैग उठाया था. पुलिस ने बैग की तलाशी ली. तलाशी के दौरान बैग के अंदर पॉलिथीन लिफाफे में 15.09 ग्राम चिट्टा जब्त हुआ. आरोपी के खिलाफ सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान कोर्ट में करवाए. कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की. अब जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपी प्रज्जवल शर्मा को 04 साल का कठोर कारावास और एक लाख का रुपये का जुर्माना लगाया है.
गौरतलब है कि 03 साल में हिमाचल में नशे की ओवरडोज से 58 युवाओं की मौत हो चुकी है. एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के मामलों का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2014 में 644 मामले सामने आए थे. साल 2015 में ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ और प्रदेश में 622 मामले आए. साल 2016 में इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और पुलिस ने 929 मामले दर्ज किए.