नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं किये जाने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की धामी सरकार को सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Jun 14, 2024, 9:05 AM IST
माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ दायर बॉबी पंवार की जनहित याचिका पर सुनवाई, सरकार से सोमवार तक मांगा जवाब - Nainital HC PIL hearing
Hearing on Bobby Panwar PIL in Nainital High Court नैनीताल हाईकोर्ट में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जनहित याचिका में गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा महाबीर सिंह बिष्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से सोमवार 17 जून तक जवाब मांगा है. इस खबर में जानिए क्या है पूरा मामला.
नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता बॉबी पंवार की ओर अदालत को बताया गया कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए महाबीर सिंह बिष्ट पर गंभीर आरोप हैं. विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है. इसके बावजूद शासन द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गयी है. यही नहीं आरोपी को निदेशक के पद पर पदोन्नत भी कर दिया गया है.
बॉबी पंवार की याचिका में यह भी आरोप लगा है कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए महाबीर सिंह बिष्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के शिक्षकों के वर्ष 2023-24 में स्थानांतरण, अपने नजदीकी रिश्तेदार की नियुक्ति प्रक्रिया तथा विधि अधिकारी की नियुक्ति में हेराफेरी की गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि विभागीय जांच में इनकी पुष्टि हुई है. तीनों जांच रिपोर्ट को सचिव माध्यमिक शिक्षा के पास आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजा गया है. इसके बावजूद आज तक महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है.
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