नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी मंगलवार सवेरे ही रेड जोन में पहुंच गई. एनसीआर के दूसरे जिलों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है. गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. ग्रैप 2 नियमों को लागू करने के साथ-साथ अब डीजी सेट और कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके लिए संबंधित अथॉरिटी द्वारा हाईराइज सोसाइटी को नोटिस जारी किया जाएगा.
डीजल के जनरेटर चलाने पर पाबंदी
एनसीआर में लागू हुए ग्रैप 2 सिस्टम के बाद से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल के जनरेटर चलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी. ग्रैप सिस्टम को चार चरणों में लागू किया जाएगा. इसको लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसके तहत हाईराइज सोसायटी, मॉल और अस्पतालों और इंडस्ट्री में ऐसे जेनरेटर को ही चलाने की इजाजत होगी, जो पीएनजी या बायो फ्यूल पर चलते हो.
एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण ने मामले में हाईराइज सोसायटी को नोटिस जारी करेगा, इसके तहत सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर डियूल फार्म (70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल) में कन्वर्ट कराना होगा. बिना इसे कन्वर्ट कराए वो जनरेटर को नहीं चला सकते है. इस नोटिस को नहीं मानना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में सोसाइटी की एओए पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि नोएडा में अब भी कई ऐसी सोसाइटी है जहां बिजली का स्थाई कनेक्शन नहीं है. वहां जनरेटर से ही सप्लाई की जा रही है. ऐसे में वहां रहने वाले निवासियों को दिक्कत होगी. प्राधिकरण की टीमें सोसाइटी का निरीक्षण करेंगी. जहां भी जनसेट चलता मिला उसके खिलाफ मौके पर ही एक्शन लिया जाएगा.