देहरादून: प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन से जुड़ी मांग को सरकार ने मान लिया है. खास बात यह है कि सचिव वित्त दिलीप जावलकर की तरफ से इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया गया है. राज्य कर्मचारी 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के बाद साल भर में एक साथ 31 छुट्टियों का उपभोग करने की मांग कर रहे थे जिस पर निर्णय लिया गया है.
राज्य कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश पर हुआ आदेश, इंप्लॉई को मिलेगा लाभ
Dhami Government accepted the demand for earned leave उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की मांग को लेकर शासन से बड़ी खबर है. दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की उपार्जित अवकाश (Earned leave) से जुड़ी मांग को मान लिया है. अब कर्मचारी 300 उपार्जित अवकाश के बाद 1 वर्ष के भीतर 31 छुट्टियों का लाभ ले सकेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Feb 1, 2024, 2:13 PM IST
अर्न्ड लीव पर सरकारी आदेश: नए आदेश के बाद अब राज्य कर्मचारी 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच एक साथ 31 दिन की छुट्टी का उपभोग कर सकेंगे. पहले राज्य में इन छुट्टियों के उपभोग के लिए दो चरणों में कर्मचारियों को आवेदन करना पड़ता था. पूर्व में तय शर्त के अनुसार 6 महीने के भीतर 16 दिन की छुट्टियों का उपभोग किया जा सकता था. जबकि अगले 6 महीने में 15 दिन के अवकाश के भुगतान का प्रावधान था. कर्मचारियों की मांग थी कि साल भर कभी भी कर्मचारी 31 दिन की छुट्टी लेने के लिए अधिकृत होना चाहिए. इस मांग पर अब सरकार ने फैसला देते हुए एक साथ अवकाश उपभोग से जुड़ा आदेश कर दिया है.
मान ली गई कर्मचारियों की मांग: प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए यह नई शर्तें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी. पहले व्यवस्था थी कि 6 महीने के भीतर भुगतान को लेना होता था, अन्यथा यह छुट्टियां लैप्स हो जाती थीं. लेकिन अब साल भर में कर्मचारियों को इन छुट्टियों के लिए भुगतान हेतु आवेदन करना होगा.
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