वाराणसी: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अग्निशमन विभाग ऊंची इमारत से लेकर बड़ी सोसाइटी में नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने मंगलवार को पत्र जारी करते हुए फायर सेफ्टी ऑफिसर और कर्मचारियों की अनिवार्यता की गाइडलाइन जारी कर दी. साथ ही आवश्यक रूप से 30 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है.
वाराणसी के होटल हॉस्पिटल, सोसाइटी और बड़ी बिल्डिंगों के प्रबंधन को स्पष्ट रूप से दो शिफ्ट में अलग-अलग फायर कर्मचारी की तैनाती के साथ ही विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं. लगातार आग की घटनाओं को देखते हुए होटल से लेकर बड़ी बिल्डिंगों और रिहायशी सोसाइटी में विशेष सतर्कता बरतने की तैयारी हो रही है. इसे लेकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने पत्र जारी किया है.
उनकी तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में आवासीय और कमर्शियल भवनों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं. समिति में टावर और जनसंख्या के आधार पर दो शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती कर्मचारियों की न्यूनतम शिक्षा प्रशिक्षण और मानक को भी तय किया है. अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत का कहना है कि आग की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए सरकार ने ही गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन का सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
उन्होंने कहा कि वाराणसी में सघन आबादी वाले इलाके में इन नियमों का पालन किया जाना बेहद आवश्यक है इसलिए आपात सेवा के लिए विशिष्ट श्रेणी के भवनों और इमारत में सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है.
उनका कहना है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी की तरफ से यह नियुक्ति पत्र सेफ्टी ऑफिसर के लिए जारी होगा. भवनों में नियुक्त फायर सेफ्टी ऑफिसर भवन परिसर में शिफ्टवार ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. इसके अलावा वहां पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव और बड़ी बिल्डिंग में अग्नि दुर्घटनाओं से होने पर अग्नि सामान विभाग को तत्काल सूचना देंगे. इसके साथ ही अग्निशमन में हर स्टेज पर उन्हें मदद भी करनी होगी आनंद सिंह राजपूत का कहना है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी कर्मचारी नियुक्त होने से अग्नि दुर्घटना पर जल्द रिस्पांस के साथ रोक लगाने में भी कारगर पहल की जा सकेगी.
अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 24 मीटर से अधिक ऊंचे और गैर आवासीय इमारत में फायर सेफ्टी ऑफिसर तैनात करने होंगे. 45 मीटर से अधिक ऊंचे आवासीय भवन के लिए यह आदेश भी मान्य होगा. इसके अलावा सितारा और अन्य बड़े होटल को भी फायर सेफ्टी ऑफिसर्स रखने होंगे सिनेमा हॉल, जिसकी क्षमता 500 व्यक्तियों से अधिक हो उसके लिए भी यह नियम लागू होगा. इसके अलावा कॉमर्शियल कॉप्लेक्स जो 2000 वर्ग मीटर से अधिक हूं उनके लिए भी इस नियम के तहत फायर सेफ्टी ऑफिसर रखना होगा.
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