प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर डीएम मेरठ की आलोचना की है. कोर्ट ने कहा कि यह उनकी अक्षमता व करुणा की कमी दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का प्राथमिक दायित्व है कि लोगों को सेवा प्रदान करें और डीएम मेरठ ने केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद पीड़िता को एक लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान नहीं किया.
कोर्ट ने डीएम मेरठ को केंद्र सरकार के तीन सितंबर 2024 के पत्र का एक सप्ताह में पालन कर केंद्र सरकार को भेजने और केंद्र सरकार को युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर छह सप्ताह में पीड़िता को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है कि भविष्य में एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजे के भुगतान में देरी न हो.