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लखनऊ में छोटे इमामबाड़े के दोनों गेटों की होगी मरम्मत, नगर निगम ने पास किया 6 करोड़ का बजट - CHHOTE IMAMBARA IN LUCKNOW

मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बाद रूमी गेट के पास की पार्किंग होगी शिफ्ट.

लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा
लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 20, 2025, 10:19 PM IST

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्देश के बाद लखनऊ नगर निगम ने छोटे इमामबाड़े के दोनों दरवाजों के संरक्षण के लिए 6 करोड़ रुपये का बजट पास किया है. स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा.

लखनऊ में छोटे इमामबाड़े के दोनों गेटों की होगी मरम्मत (Video credit: ETV Bharat)

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि हुसैनाबाद क्षेत्र में कई हेरिटेज साइट्स हैं, जिनके संरक्षण के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत बजट आवंटित किया गया है. दोनों दरवाजों के संरक्षण के लिए 6 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है और जल्द ही कार्यदायी संस्था इसके काम को शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्याओं को भी हल किया जाएगा. नगर निगम की स्मार्ट सिटी टीम और लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र में स्लॉट वाइज अतिक्रमण विधि द्वारा हटाया जाएगा. इसके अलावा, मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बाद रूमी गेट के पास की पार्किंग को भी शिफ्ट किया जाएगा.




बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने छोटे इमामबाड़ा के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर अहम निर्देश जारी किए थे. जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत मरम्मत परियोजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.

उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता सय्यद मोहम्मद हैदर रिजवी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ के ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा के बैरूनी और पूर्वी गेटों से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है. न्यायालय ने जिला प्रशासन और अन्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन गेटों से अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए. साथ ही, भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआई) को इन गेटों का सर्वेक्षण कर उनकी मरम्मत और संरक्षण के लिए आवश्यक खर्च का अनुमान दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है. न्यायालय ने इस कदम को ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए जोर दिया कि बजट की व्यवस्था शीघ्र की जाए.

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