प्रयागराज: बाहुबली नेता धनंजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर सुनवाई पूरी हुए बिना रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इससे धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर सकता है.
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में मिली सजा के खिलाफ अपील पर ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया है. कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से 22 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है. धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से अपहरण के मामले में मिली सात साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है. साथ ही अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने की मांग में याचिका लगाई है.
बता दें कि, जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी का मामले में पूर्व बसपा सांसद धनंजय सिंह को सात साल कैद की सजा सुनायी थी. अदालत ने कुल 75 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया था. धनंजय सिंह को पूर्वांचल को बाहुबली नेता माना जाता है और वह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. चूंकि सजा 2 साल से अधिक की हुई है, ऐसे में जब तक ऊंची अदालत से कोई राहत न मिले, उनके इस मंसूबे पर पानी फिरता नज़र आ रहा है. माफिया डॉन पर से 40 अधिक मामले दर्ज हैं. कई में वह बरी हो चुका है. अब पहली बार उसे किसी मामले में सजा हुई है.
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