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छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट, साय सरकार से की अपील - ASSISTANT TEACHERS JOBS

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सरकार से गुहार लगाई है.

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बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सरकार से गुहार (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 13, 2024, 7:31 PM IST

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सरकार से नौकरी को लेकर गुहार लगाई है. बलरामपुर में शुक्रवार को बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. सभी शिक्षक साय सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं. दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के वैसे शिक्षक जो बीएड डिग्रीधारी हैं और सहायक शिक्षक पोस्ट पर हैं. उनकी नौकरी पर तलवार लटक चुकी है.

बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन: विरोध प्रदर्शन कर रहे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने समायोजन की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. पूरे प्रदेश में बीते साल 2900 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के जरिए हुई थी. सभी सहायक शिक्षकों ने मेरिट के आधार पर बस्तर और सरगुजा संभाग में नौकरी हासिल की. उसके बाद इनकी नियुक्ति सरगुजा और बस्तर में हुई है. ये सभी सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हमारा समायोजन नहीं किया गया.

सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का क्या आदेश था?: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को दो सप्ताह के अंदर डीएड डिग्रीधारक को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया था. कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया था. कोर्ड ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने की बात कही थी. जिससे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई . कोर्ट ने सरकार को सख्त हिदायत दी थी कि अगर 15 दिनों के भीतर भर्ती का प्रोसेस पूरा नहीं किया गया तो अदालत कड़ी कार्रवाई करेगा.

हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश: इस मसले पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डीएड और बीएड डिग्रीधारकों को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने साय सरकार को निर्देश दिया कि वह पूर्व में दिए गए आदेश का पालन दो सप्ताह के अंदर करे. इस मामले को दो सप्ताह के अंदर हल करे. अदालत ने सहायक शिक्षक के पोस्ट पर डीएड अभ्यर्थियों की से जुड़ी सिलेक्शन लिस्ट जमा करने का आदेश दिया था. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट टीचर पद के लिए केवल डीएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन) वाले डिग्री होल्डर को उपयुक्त माना था.

आज हमारी नौकरी खतरे में है. हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी नौकरी को सुरक्षित रखें- प्रियंका पैकरा, बीएड डिग्रीधारी, सहायक शिक्षक

मैं सहायक शिक्षक 2023 भर्ती में चयनित हुआ हूं, हम सभी ने बीएड किया और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का एग्जाम पास कर नियुक्ति पाई. सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार जैसे भी करके हम तीन हजार भाई-बहनों की सेवा को सुरक्षित करें- सत्यम पटेल,बीएड डिग्रीधारी, सहायक शिक्षक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारकों की निगाहें अब सरकार पर टिकी हैं. ऐसे में देखना होगा कि इस मसले पर सरकार क्या फैसला लेती है.

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