वॉशिंगटन: अमेरिका के नए बॉस के चुनाव के लिए आज भारतीय समयानुसार शाम 5:30 पर वोटिंग शुरू होगी. वहीं, वोटिंग के तुरंत बाद ही मतगणना का काम भी शुरू हो जाएगा. इस बार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और वर्तमान उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडीडेट कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. दोनों प्रत्याशी पूरे दमखम से प्रचार में लगे रहे. अब निर्णायक घड़ी आ गई है जब वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को लिए वोट डालेंगे.
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में क्या ग्रीन कार्ड धारक, प्रवासी और सैलानी वोट दे सकते हैं? यह भी जानना आवश्यक है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसके पास वोट देने का अधिकार है. बता दे, वोट देना अमेरिकी नागरिकों का मौलिक अधिकार है. सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही वोट दे सकते हैं. राष्ट्रपति पद, कांग्रेस और प्रांतों के चुनावों में सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन कराने और वोट देने का अधिकार है.
न्यूयार्क यूनिवर्सिटी मे राजनीति के प्रोफेसर स्टीवन ब्रैम्स ने बताया कि सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही वोट दे सकते हैं. आप्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नागरिकता मिलने में अमूमन पांच साल या ज्यादा समय लगता है. अमेरिकी नागरिक बनने के बाद राष्ट्रपति चुनाव सहित सभी चुनावों में वोट दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वैध स्थायी नागरिकों को ग्रीन कार्ड होल्डर के रूप में जाना जाता है. उनकी संख्या करीब एक करोड़ तीस लाख है, लेकिन वे संघीय या ज्यादातर प्रांतों के चुनावों में वोट नहीं दे सकते.