नई दिल्ली:नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है. टैक्सपेयर आमतौर पर वित्त वर्ष की शुरुआत के बजाय आखिर में टैक्स और निवेश को लेकर अधिक सजग होते है. निवेश और टैक्स सेविंग के हिसाब से आम लोगों के बीच सुकन्या समृद्धि योजना बहुत पॉपुलर है. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा होता है. इस योजना में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश सीमा है.
अपनी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों में निवेश करने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसा 5 अप्रैल से पहले खाते में जमा हो जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें चालू वित्तीय वर्ष, 2024-25 के लिए निवेश से सर्वोत्तम रिटर्न मिले. योजना के नियमों के अनुसार, इस तिथि से पहले किए गए निवेश से SSY खाताधारक को हाई टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है. इससे भविष्य में लड़कियों के लिए अधिक बचत होगी
सुकन्या समृद्धि योजना के नियम
सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों के अनुसार, ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और महीने के अंत के बीच एसएसवाई खाते में सबसे कम शेष राशि के आधार पर की जाती है. इसीलिए चालू वित्त वर्ष के लिए एकमुश्त भुगतान करने वाले सुकन्या समृद्धि निवेशकों को ब्याज आय को अधिकतम करने के लिए इसे 5 अप्रैल से पहले करना होगा. SSY खाते में निवेश करने के लिए 5 अप्रैल की विंडो चूकने पर वार्षिक जमा पर मासिक ब्याज का नुकसान होगा