नई दिल्ली:वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें छोटे बचत खाते खोलने के इच्छुक नागरिकों के लिए नए नियम पेश किए गए. सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसएम), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) आदि जैसी योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों को अब पहचान प्रमाण के रूप में उनका आधार नंबर देना आवश्यक है.
अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो क्या होगा?
अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, तो वे आधार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी बचत योजना के लिए नया खाता खोलने के लिए नामांकन के आवेदन के प्रमाण को प्रमाण के रूप में यूज कर सकते हैं.
खाता खोलने के लिए आपको आधार नंबर कब देना होगा?
ग्राहक को खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर अकाउंटिंग ऑफिस को आधार नंबर देना होता है. ऐसा करने में विफल रहने पर आधार संख्या अकाउंटिंग ऑफिस में जमा करने तक उसके खाते का संचालन बंद कर दिया जाएगा.