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UPI ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा, 5 लाख रुपये तक कर पाएंगे लेन-देन, घंटो में क्लियर होगा चेक - UPI limit increased

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 8, 2024, 11:15 AM IST

UPI limit increased- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की. आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी ने बेंचमार्क रेपो दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा. साथ ही यूपीआई लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई. पढ़ें पूरी खबर...

UPI Payment Limit
यूपीआई लिमिट (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)

नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज 8 अगस्त को मौद्रिक नीति की घोषणा की. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), दर-निर्धारण पैनल ने 6 अगस्त से 8 अगस्त तक वित्त वर्ष 25 के लिए अपनी तीसरी द्विमासिक नीति बैठक आयोजित की. आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी ने बेंचमार्क रेपो दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा.

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अपने यूज में आसानी के कारण पसंदीदा पेमेंट मेथड बन गई है. वर्तमान में, UPI लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये है. RBI ने UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया है. इस बढ़ोतरी का उद्देश्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट की नियमित करना है.

चेक में भी दी गई सुविधा
मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) दो कार्य दिवसों तक के क्लियरिंग साइकल के भीतर चेक संसाधित करता है. दक्षता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए, RBI ने CTS को 'ऑन-रियलाइजेशन-सेटलमेंट' के साथ निरंतर समाशोधन में बदलने का प्रस्ताव दिया है. चेक को व्यावसायिक घंटों के दौरान निरंतर आधार पर कुछ घंटों के भीतर स्कैन, प्रस्तुत और समाशोधित किया जाएगा, जिससे समाशोधन साइकल T+1 दिनों से घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा.

ये उपाय फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के RBI के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं.

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