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दाढ़ी को लेकर पुलिस और सेना में क्या हैं नियम? महिलाकर्मियों को लेकर क्या हैं रूल्स? आर्मी में मूंछें रखने के लिए प्रोत्साहन क्यों? - Rules Regarding Beard In Police

Rules Regarding Beard In Police-Army: इंडियन पुलिस सर्विस यूनिफॉर्म रूल्स 1954 के अनुसार पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में दाढ़ी नहीं रख सकते. वहीं, सेना में भी इसको लेकर सख्त नियम हैं. हालांकि, कुछ परिस्थितियों में दाढ़ी रखने की इजाजत मिल सकती है.

rules regarding beard in police
दाढ़ी को लेकर पुलिस और सेना में क्या हैं नियम? (ANI)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 18, 2024, 1:53 PM IST

नई दिल्ली: मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक पुलिसकर्मी को दाढ़ी रखने पर मिली सजा को रद्द कर दिया. मामले में हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा कि कांस्टेबल अब्दुल खादर इब्राहिम को दाढ़ी रखने के लिए मिली सजा हैरान करवे वाली और असंगत थी. सुनवाई को दौरान जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि बेशक पुलिस बल को सख्त अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके धार्मिक अनुष्ठानों पूरा करने से दंडित नहीं किया जाना चाहिए.

इस दौरान कोर्ट ने भारत में धर्मों और रीति-रिवाजों की समृद्ध विविधता का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर दिया. बता दें कि इब्राहिम 6 साल पहले मक्का-मदीना हज के 31 दिनों की छुट्टी ली थी. इसके बाद में उन्होंने पैर में इंफेक्शन का हवाला देते हुए छुट्टी बढ़ाने की अपील की. इस बीच तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया और कहा कि उन्होंने छुट्टियों के ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया. इतना ही नहीं उन्होंने मद्रास पुलिस के नियमों के खिलाफ दाढ़ी भी बढ़ा ली.

इतना ही नहीं मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त ने तीन साल के लिए इब्राहिम की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया. हालांकि, बाद में पुलिस आयुक्त ने इस फैसले को संशोधित किया और सजा को तीन साल से कम करके दो साल कर दिया. इसके बाद इब्राहिम ने इस आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट से मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त की ओर से जारी दंड आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया.

भले ही मद्रास हाई कोर्ट ने कांस्टेबल अब्दुल खादर इब्राहिम को मिली सजा को रद्द कर दिया हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस और सेना में दाढ़ी-मूंछ को लेकर क्या नियम हैं. क्या सेना और पुलिसकर्मियों दाड़ी-मूंछ रख सकते हैं या नहीं, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सेना और पुलिस में दाढ़ी-मूंछ रखने को लेकर क्या नियम हैं.

पुलिस में दाढ़ी को लेकर क्या हैं नियम
इंडियन पुलिस सर्विस यूनिफॉर्म रूल्स 1954 के अनुसार पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में दाढ़ी नहीं रख सकते. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में दाढ़ी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे कि सिख पुलिस अफसर को. हालांकि, इसके लिए भी अफसरों की मंजूरी लेना जरूरी होता है.

दाढ़ी लेकर क्या हैं सेना के नियम?
पुलिस की तरह आर्मी में भी दाढ़ी-मूंछ को लेकर सख्त नियम हैं. सेना में भी किसी सैनिक को दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है. रूल्स के अनुसार तीनों सेनाओं में काम करने वाले सैनिकों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है. हालांकि, पुलिस की तरह यहां भी विशेष परिस्थितियों में दाढ़ी रखने की अनुमति मिल सकती है.

मूंछ को लेकर क्या हैं नियम?
इंडियन पुलिस सर्विस यूनिफॉर्म रूल्स के अनुसार पुलिस अफसरों को मूंछ रखने की अनुमति है, लेकिन उनकी मुंछ झुकी हुई या लटकी नहीं होनी चाहिए. वहीं, दूसकी ओर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के सैन्यकर्मियों को मूंछ रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि मूंछें बहादुरी का सिंबल होती हैं.

महिलाओं के लेकर क्या कहते हैं नियम
इंडियन पुलिस सर्विस यूनिफॉर्म रूल्स 1954 में महिला अफसरों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं. नियमों के मुताबिक महिला पुलिसकर्मी अपने चेहरे पर सिर्फ बिंदी और सिंदूर के अलावा कोई और कॉस्मेटिक चीज इस्तेमाल नहीं कर सकतीं. हालांकि,उन्हें यूनिफॉर्म के साथ सिर्फ मंगलसूत्र और शादी की अंगूठी पहने की इजाजत है. इतना ही नहीं वे यूनिफॉर्म के साथ किसी तरह की ज्वेलरी नहीं पहन सकती.

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