नई दिल्ली : आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग ने दूरदर्शन (डीडी) और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर राजनीतिक दलों के लिए प्रसारण और प्रसारण समय के आवंटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. पोल पैनल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, केवल छह राष्ट्रीय दल और 59 राज्य दल प्रसारण सुविधा के लिए पात्र पाये गये हैं. यह सुविधा पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या किसी भी स्वतंत्र उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं होगी.
डीडी और एआईआर पर समय का आवंटन चुनाव आयोग की ओर से निर्दिष्ट किया गया है. पोल पैनल के अनुसार, राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर न्यूनतम 10 घंटे का प्रसारण समय मिलेगा, साथ ही क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर न्यूनतम 15 घंटे का प्रसारण समय मिलेगा.
राज्य आधारित पार्टियों को क्षेत्रीय डीडी केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर कुल 30 घंटे का प्रसारण समय आवंटित किया जाएगा. ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के लिए राष्ट्रीय दलों की प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय हुकअप पर कुल मिलाकर कम से कम 10 घंटे का प्रसारण समय के साथ-साथ क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों पर 15 घंटे का प्रसारण समय होगा.
प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य पार्टी को कुछ मापदंडों पर दूरदर्शन पर प्रसारण और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण के लिए समय आवंटित किया जाएगा. राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, डीडी/एआईआर के राष्ट्रीय चैनल/हुकअप पर प्रत्येक पार्टी को 45 मिनट आवंटित किए जाएंगे. शेष समय को 2019 में पिछले आम चुनाव में मिले वोटों के प्रतिशत के आधार पर राष्ट्रीय पार्टियों के बीच विभाजित किया जाएगा.