नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रैप 2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया है. यानी अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकेंगे. नया नियम 22 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा. इसके तहत पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही ग्रैप 1 में जो भी काम हो रहे थे वह होते रहेंगे और पाबंदियां भी जारी रहेगी.
दीपावली से पहले एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है. सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया. प्रदूषण की रोकथाम के लिए सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने ग्रैप 2 लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रमुख रूप से निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाएगी. इस कदम का उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग को कम करना है.
इसके साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की अतिरिक्त फ्लीट की तैनाती की जाएगी. इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. वहीं, मेट्रो सेवाओं को बढ़ाकर अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित किया जाएगा. जिससे लोग निजी वाहन लेकर कम निकलें और सड़कों पर जाम न लगे. दिल्ली सरकार का मानना है कि इन उपायों से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही होटलों पर लकड़ी वाले तंदूर जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.