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अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम सख्त, दुकानदारों की दी चेतावनी - काशीपुर हिंदी समाचार

नगर निगम की टीम ने पहले दिन स्थानीय बाजारों की दुकानों के सामने रखी होर्डिंग्स को कब्जे में लेकर उसे कार्यालय में रखवा दिया है. वहीं, दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर चालान की कार्रवाई करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है.

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अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई
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Published : Oct 25, 2020, 2:11 PM IST

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका को वापस कर दिया है. साथ ही अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति देने के बाद से नगर निगम प्रशासन, शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के मूड में है. इसी कड़ी में निगम प्रशासन ने पहले दिन बाजार से सड़कों पर रखी दुकानों के होर्डिंग्स अपने कब्जे में लिया और सड़क पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी. वहीं, निगम की इस कार्रवाई के बाद से स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

दरअसल, काशीपुर बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर मोहल्ला रहमखानी निवासी मनोज कौशिक ने उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीन साल पहले यानी एक जून 2017 में दिये गए एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश का स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप काशीपुर बाजार अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाया है. वहीं, अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को वापस कर अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है.

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वहीं, जनहित याचिका दायर करने वाले मनोज कौशिक ने नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त को 23 अक्तूबर साल 2020 को एक पत्र भेजकर अवगत कराया कि उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल की याचिका का अनुपालन किया जाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अतिक्रमण को हटवाया जाए, अन्यथा नगर आयुक्त के विरुद्ध उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी. वहीं, पत्र का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंघल के निर्देश पर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आलोक उनियाल के नेतृत्व में नगर निगम टीम ने नई सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरूआत की.

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टीम ने दुकानों के आगे रखे होर्डिंग्स को जब्त कर निगम में जमा करा दिया हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर दोबारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया तो चालान की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सहायक नगर आयुक्त आलोक उनियाल ने बताया कि अभी अतिक्रमणकारियों को मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है. अगर दुकानदार नहीं मानते हैं, तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उधर संयुक्त मजिस्ट्रेट और मुख्य नगर आयुक्त गौरव सिंघल ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर आगे वो अतिक्रमण करते पाए गए तो चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी.

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका को वापस कर दिया है. साथ ही अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति देने के बाद से नगर निगम प्रशासन, शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के मूड में है. इसी कड़ी में निगम प्रशासन ने पहले दिन बाजार से सड़कों पर रखी दुकानों के होर्डिंग्स अपने कब्जे में लिया और सड़क पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी. वहीं, निगम की इस कार्रवाई के बाद से स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

दरअसल, काशीपुर बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर मोहल्ला रहमखानी निवासी मनोज कौशिक ने उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीन साल पहले यानी एक जून 2017 में दिये गए एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश का स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप काशीपुर बाजार अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाया है. वहीं, अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को वापस कर अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है.

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वहीं, जनहित याचिका दायर करने वाले मनोज कौशिक ने नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त को 23 अक्तूबर साल 2020 को एक पत्र भेजकर अवगत कराया कि उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल की याचिका का अनुपालन किया जाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अतिक्रमण को हटवाया जाए, अन्यथा नगर आयुक्त के विरुद्ध उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी. वहीं, पत्र का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंघल के निर्देश पर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आलोक उनियाल के नेतृत्व में नगर निगम टीम ने नई सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरूआत की.

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टीम ने दुकानों के आगे रखे होर्डिंग्स को जब्त कर निगम में जमा करा दिया हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर दोबारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया तो चालान की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सहायक नगर आयुक्त आलोक उनियाल ने बताया कि अभी अतिक्रमणकारियों को मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है. अगर दुकानदार नहीं मानते हैं, तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उधर संयुक्त मजिस्ट्रेट और मुख्य नगर आयुक्त गौरव सिंघल ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर आगे वो अतिक्रमण करते पाए गए तो चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी.

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